UP Anti Bhu Mafia Portal अतिक्रमण की शिकायत कैसे करें और स्टेटस कैसे चेक करें

उत्तरप्रदेश में अगर आपके जमीन, घर, प्लॉट पर अवैध कब्ज़ा कर लिया है तो उसके लिये अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते है. UP Anti Bhu Mafia एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसका उद्देश्य जमीन कब्जा, अवैध अतिक्रमण और भू-माफिया से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करना और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

UP Anti Bhu Mafia Complaint Form कैसे भरें?

  • भू माफिया पोर्टल पर शिकायत दर्ज दर्ज करने के लिए अधिकृत abmp.up.gov.in पोर्टल पर जाये बादमे शिकायत पंजीकरण इस सर्विस को चुने।
Anti Bhu Mafia Portal

  • शिकायत दर्ज करने के लिये आपको एंटी भू माफिया पोर्टल पर लॉगिन करना होगा उसके लिये मोबाइल नंबरCaptchaOTP दर्ज करके Submit करे
Bhu Mafia Login

  • शिकायत फॉर्म खुलने पर अतिक्रमण / प्रतिपक्षी / भू माफिया का विवरण में कब्ज़ा करने वाले व्यक्ति का नाम और पता बादमे शिकायत क्षेत्र की जानकारी में अतिक्रमित जमीन का प्रकार, जग़ह, खसरा खतौनी संख्या दर्ज करे।

  • आवेदन कर्ता का विवरण में आपकी यानि जो व्यक्ति शिकायत दर्ज कर रहा है उसकी जानकर दर्ज करे इसमें नाम, पता, मोबाइल, आधार संख्या और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करे।

  • आवेदन का विवरण में घटना की सम्पूर्ण जानकारी, सम्बंधित दस्तावेज, अतिक्रमितग्रस्त स्थल की फोटो अपलोड करके घोषणा को टिक मार्क करके अपना आवेदन Submit करे।

भू माफिया शिकायत नंबर से स्टेटस कैसे चेक करें

  • भू माफिया पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद उसका स्टेटस देखने के लिये अधिकृत Complaint Tracker वेबपेज पर जाये बादमे शिकायत संख्या, मोबाइल नंबर और कॅप्टचा दर्ज करके Submit करे उसके बाद आपको आपकी शिकायत का स्टेटस पता चल जायेगा।
Bhu Mafia Complaint Status

एंटी भू माफिया पोर्टल का इस्तेमाल करके अतिक्रमित भूमिधारक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके सीधा सम्बंधित प्रशासकीय अधिकारियो तक मामला पंहुचा सकते है इससे उनकी समस्या का जल्द से जल्द निवारण हो सकता है.

एंटी भू-माफिया UP पोर्टल – F&Q (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

एंटी भू-माफिया पोर्टल क्या है?

UP Anti Bhumafia Portal उत्तर प्रदेश सरकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ जमीन पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण से जुड़ी शिकायत दर्ज की जाती है।

क्या झूठी शिकायत करने पर कार्रवाई हो सकती है?

हाँ, गलत या फर्जी शिकायत देने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

क्या यह पोर्टल सिर्फ यूपी के लिए है?

हाँ, यह सुविधा केवल उत्तर प्रदेश राज्य की जमीन और अतिक्रमण मामलों के लिए है।

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